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Delhi NCR News: भोंडसी क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनियों में अवैध निर्माण किए ध्वस्त
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फोटो-
- 20 एकड़ जमीन पर विकसित दो अनाधिकृत कॉलोनियों में हुई तोड़फोड़
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग की टीम ने बुधवार को भोंडसी में कार्रवाई की। करीब 20 एकड़ जमीन पर विकसित दो अनधिकृत कॉलोनियों के अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। यह तोड़फोड़ डीटीपीई के निर्देशानुसार की गई। इस दौरान पुलिसकर्मी भी तैनात थे। लोगों ने डीटीपी टीम का विरोध किया, लेकिन पुलिसबल की मौजूदगी से तोड़-फोड़ जारी रही। अभियान में अवैध निर्माणों के साथ कॉलोनियों का सड़क नेटवर्क भी हटाया गया। भोंडसी गांव के राजस्व क्षेत्र में 241 डीपीसी, पांच चारदीवारी और सात अन्य निर्माण तोड़े गए। इस कार्रवाई से अनधिकृत आवासीय क्षेत्रों के निर्माणों पर शिकंजा कसा गया। अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट बिना अधिकृत रजिस्ट्री और निर्माण अनुमति के बेचे जाते हैं। यह अवैध निर्माण भूमि के अनियोजित इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं।
वर्जन
अनाधिकृत कॉलोनियों में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में लोगों को अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदकर मकान नहीं बनाने चाहिए। कोई भी प्लाॅट लेने व मकान बनाने से पहले उक्त जमीन के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। - अमित मधोलिया, डीटीपीई, गुरुग्राम
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- 20 एकड़ जमीन पर विकसित दो अनाधिकृत कॉलोनियों में हुई तोड़फोड़
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग की टीम ने बुधवार को भोंडसी में कार्रवाई की। करीब 20 एकड़ जमीन पर विकसित दो अनधिकृत कॉलोनियों के अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। यह तोड़फोड़ डीटीपीई के निर्देशानुसार की गई। इस दौरान पुलिसकर्मी भी तैनात थे। लोगों ने डीटीपी टीम का विरोध किया, लेकिन पुलिसबल की मौजूदगी से तोड़-फोड़ जारी रही। अभियान में अवैध निर्माणों के साथ कॉलोनियों का सड़क नेटवर्क भी हटाया गया। भोंडसी गांव के राजस्व क्षेत्र में 241 डीपीसी, पांच चारदीवारी और सात अन्य निर्माण तोड़े गए। इस कार्रवाई से अनधिकृत आवासीय क्षेत्रों के निर्माणों पर शिकंजा कसा गया। अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट बिना अधिकृत रजिस्ट्री और निर्माण अनुमति के बेचे जाते हैं। यह अवैध निर्माण भूमि के अनियोजित इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं।
वर्जन
अनाधिकृत कॉलोनियों में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में लोगों को अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदकर मकान नहीं बनाने चाहिए। कोई भी प्लाॅट लेने व मकान बनाने से पहले उक्त जमीन के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। - अमित मधोलिया, डीटीपीई, गुरुग्राम
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