फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Eight years of rigorous imprisonment for the person convicted in a heroin case

Kangra News: हेरोइन के मामले में दोषी को आठ साल का कठोर कारावास

Sat, 31 Oct 2026 07:45 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 07:45 PM IST
विज्ञापन
Eight years of rigorous imprisonment for the person convicted in a heroin case
एक लाख रुपये जुर्माना जुर्माना न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। जिला कांगड़ा के डमटाल थाना क्षेत्र में 21 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल जसवंत सिंह की अदालत ने आरोपी करण कुमार को दोषी करार देते हुए आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी संजीव राणा के अनुसार डमटाल पुलिस थाना में 9 दिसंबर, 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी करण कुमार के कब्जे से 21 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने करण कुमार को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी) के तहत दोषी पाया और यह सजा सुनाई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed