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Kangra News: हेरोइन के मामले में दोषी को आठ साल का कठोर कारावास
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एक लाख रुपये जुर्माना जुर्माना न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। जिला कांगड़ा के डमटाल थाना क्षेत्र में 21 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल जसवंत सिंह की अदालत ने आरोपी करण कुमार को दोषी करार देते हुए आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी संजीव राणा के अनुसार डमटाल पुलिस थाना में 9 दिसंबर, 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी करण कुमार के कब्जे से 21 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने करण कुमार को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी) के तहत दोषी पाया और यह सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। जिला कांगड़ा के डमटाल थाना क्षेत्र में 21 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल जसवंत सिंह की अदालत ने आरोपी करण कुमार को दोषी करार देते हुए आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी संजीव राणा के अनुसार डमटाल पुलिस थाना में 9 दिसंबर, 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी करण कुमार के कब्जे से 21 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने करण कुमार को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी) के तहत दोषी पाया और यह सजा सुनाई है।
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