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Gonda News: तीन नाबालिग बहनों पर तेजाब फेंकने वाले को उम्रकैद

Sat, 31 Oct 2026 11:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 31 Oct 2026 11:43 PM IST
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Life imprisonment for man who threw acid on three minor sisters
तीन नाबालिग बहनों पर तेजाब फेंकने वाले को उम्रकैद
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गोंडा। तीन नाबालिग दलित बहनों पर तेजाब फेंकने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट आलोक शर्मा की अदालत ने दोषी आशीष जायसवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िताओं को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया गया है।
परसपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 12 अक्तूबर 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि रात में उनकी तीन नाबालिग बेटियां छत पर बने कमरे में सो रही थीं। करीब ढाई बजे किसी ने तीनों पर तेजाब फेंक दिया। इससे तीनों बच्चियां झुलस गई थीं। जिला अस्पताल में उनका इलाज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना की और साक्ष्यों के आधार पर गांव के ही आशीष जायसवाल का नाम प्रकाश में आने पर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सजा
गोंडा। वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ जुलाई 2023 को नाबालिग से छेड़छाड़ और घर में घुसने के मामले में दोषी सुरेश सोनी को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश की अदालत ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। तीनों धाराओं की सजाएं साथ चलेंगी और जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। (संवाद)
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नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में राहत
गोंडा। नवाबगंज थाने में दर्ज नाबालिग से छेड़छाड़ और धमकी के मामले में वीरभद्र सिंह को जमानत मिल गई है। एडीजे/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो निर्भय प्रकाश ने एससी-एसटी एक्ट और बीएनएस की धारा में दाखिल जमानत अर्जी स्वीकार की। इस मामले की अन्य धाराओं में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी। (संवाद)

अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज मामले में रामचरन की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट फूलचंद्र कुशवाहा ने निरस्त कर दी। खरगूपुर थाने में रामचरन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज है। अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन को पोषणीय न मानते हुए निरस्त कर दिया। (संवाद)
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