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कानपुर: होटल नेगी तोड़फोड़ मामले में फंसे एडीसीपी कपिलदेव, हाईकोर्ट ने शपथपत्र के कमिश्नर को किया तलब

Wed, 28 Oct 2026 11:56 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 28 Oct 2026 11:56 AM IST
सार

Kanpur News: होटल ग्रांड नेगी तोड़फोड़ और लूटपाट मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। होटल की मालकिन प्रीति वाजपेई की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने घटना में कथित संलिप्तता के आरोप के चलते एडीसीपी कपिलदेव सिंह को भी पक्षकार बनाए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया है और नोटिस जारी किया है।

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Kanpur ADCP Kapildev embroiled in Hotel Negi vandalism case High Court summons CP  to file an affidavit
होटल ग्रांड नेगी में तोड़फोड़ व लूटपाट का मामला - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में होटल ग्रांड नेगी में तोड़फोड़ व लूटपाट के मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में पुलिस भी फंस गई है। होटल की मालकिन प्रीती वाजपेई की ओर से दाखिल याचिका में एडीसीपी कपिलदेव सिंह को भी घटना में शामिल बताते हुए उन्हें भी पक्षकार बनाने की मांग की गई थी। इसे हाईकोर्ट ने मंजूर करते हुए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही, 26 नवंबर को पुलिस कमिश्रर को व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं।

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होटल नेगी ग्रांड में कुछ महीने पहले कुछ लोगों पर जेसीबी लाकर तोडफ़ोड़ व लूटपाट करने का आरोप लगा था। मामले में रिपोर्ट दर्ज नही की गई थी। वीडियो वायरल हुए थे। तब उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रावतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी लेकिन इसके बाद विवेचना में हीलाहवाली किए जाने, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की बात कहते हुए प्रीती वाजपेई की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी।

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विवादित संपत्ति पर कब्जे के प्रयास से हड़कंप - फोटो : amar ujala

आदेश की प्रति डीजीपी को भेजने के निर्देश
घटना में पुलिस के भी शामिल होने का आरोप लगाया गया था। कुछ फोटोग्राफ्स भी दाखिल किए गए थे। वीडियो फुटेज में पुलिसकर्मी भी घटना में शामिल दिखे थे। कोर्ट ने माना कि पुलिस के उच्चाधिकारियों के घटना में शामिल होने पर पुलिस कमिश्रर की निगरानी में जांच होनी चाहिए। इस पर पुलिस कमिश्रर को व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, आदेश की प्रति डीजीपी को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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