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Lakhimpur Kheri News: पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची दुरुस्त करने का मौका
Sun, 01 Nov 2026 12:12 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sun, 01 Nov 2026 12:12 AM IST
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लखीमपुर। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। सूची में नाम छूटने, गलत विवरण दर्ज होने या अपात्र मतदाता का नाम शामिल होने पर संबंधित लोग आवेदन कर सकेंगे। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले तक नाम जुड़वाने, संशोधन और विलोपन के लिए आवेदन का अवसर रहेगा। नामांकन की अंतिम तारीख के बाद मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के 29 अक्तूबर के निर्देशों के अनुसार पंचायतों की निर्वाचक नामावली में परिवर्तन, संशोधन और विलोपन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कोई भी सामान्य निवासी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, दर्ज विवरण में संशोधन या नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकता है। प्राप्त आवेदनों की नियमानुसार जांच की जाएगी। संबंधित तहसीलों में परिवर्तित, संशोधित और विलोपित नामों की सूची सुरक्षित रखी जाएगी।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले तक आवेदन किए जा सकेंगे। इन पर नामांकन की अंतिम तारीख तक ही कार्रवाई होगी। इसके बाद संबंधित चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और खंड विकास अधिकारियों को गांवों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। इसके लिए दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क सूचना प्रकाशित कराने को भी कहा गया है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के 29 अक्तूबर के निर्देशों के अनुसार पंचायतों की निर्वाचक नामावली में परिवर्तन, संशोधन और विलोपन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कोई भी सामान्य निवासी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, दर्ज विवरण में संशोधन या नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकता है। प्राप्त आवेदनों की नियमानुसार जांच की जाएगी। संबंधित तहसीलों में परिवर्तित, संशोधित और विलोपित नामों की सूची सुरक्षित रखी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले तक आवेदन किए जा सकेंगे। इन पर नामांकन की अंतिम तारीख तक ही कार्रवाई होगी। इसके बाद संबंधित चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और खंड विकास अधिकारियों को गांवों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। इसके लिए दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क सूचना प्रकाशित कराने को भी कहा गया है।