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Maharajganj News: हाईकोर्ट के आदेश पर रास्ते की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

Sun, 01 Nov 2026 02:46 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:46 AM IST
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The administration cleared the land using a bulldozer, executing an order to evict two individuals.
परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के बड़हरा बरईपार गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने रास्ते की भूमि से शनिवार को अतिक्रमण हटवा दिया। संयुक्त मजिस्ट्रेट शिवम कुमार के नेतृत्व में पहुंची प्रशासनिक और पुलिस टीम ने बुलडोजर चलवाकर अवैध कब्जा हटाया।
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जानकारी के अनुसार, सलीमुन निसा का मकान बना हुआ है, जबकि बगल की जमीन राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज है। आरोप है कि इस रास्ते की जमीन पर मोहम्मद रज्जाक और अली हुसैन ने कब्जा कर रखा था। मामले में हाईकोर्ट ने दोनों को बेदखल कर रास्ते की भूमि खाली कराने का आदेश दिया था।
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न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष महेंद्र मिश्र, कानूनगो विजय तिवारी और लेखपाल वीरेंद्र राजस्व एवं पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद बुलडोजर से अतिक्रमण हटवाकर रास्ते की जमीन खाली कराई गई। तहसीलदार सदर पंकज शाही ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की गई है।
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