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हरिद्वार: अभिनेत्री उर्मिला सनावर को मिली जमानत, पूर्व विधायक की बेटी ने लगाए थे गंभीर आरोप

Mon, 02 Nov 2026 05:16 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 02 Nov 2026 05:16 PM IST
सार

पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने 24 अक्तूबर को रानीपुर कोतवाली में उर्मिला सनावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि पांच करोड़ की मांग की गई और रविदास धाम नाम कराने के लिए दबाव बनाया गया। इसके बाद पुलिस ने उर्मिला को गिरफ्तार किया था।

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Actress Urmila Sanawar granted bail daughter of a former MLA has levelled serious allegations against her
उर्मिला सनावर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजी गई अभिनेत्री उर्मिला सनावर की सोमवार को अदालत ने जमानत याचिका मंजूर कर ली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने 50 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जमानती दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को उनकी जेल से रिहाई हो सकती है।

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पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने 24 अक्तूबर को रानीपुर कोतवाली में उर्मिला सनावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि पांच करोड़ की मांग की गई और रविदास धाम नाम कराने के लिए दबाव बनाया गया। पुलिस ने 25 अक्तूबर को सहारनपुर स्थित घर से उर्मिला सनावर को गिरफ्तार कर लिया था। शाम को कोर्ट में पेश किया था, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसके बाद अदालत में उर्मिला की जमानत याचिका दायर की गई थी। एक दिन जांच आख्या न आने और दूसरे दिन अन्य वजह से जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब सोमवार को कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
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अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि इसी प्रकरण से जुड़े मामलों में उर्मिला के खिलाफ पहले भी दस मामले दर्ज हैं। ऐसे में जमानत मिलने पर इसके दुरुपयोग की आशंका जताई गई। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखते हुए जमानत दिए जाने की पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अधिकांश धाराओं में अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं।

वहीं, धारा 308(5) के तहत अपराध प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत नहीं होता। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी महिला है और संबंधित अपराधों में मृत्यु या आजीवन कारावास का प्रावधान नहीं है। इन परिस्थितियों समेत अन्य तथ्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। बचाव पक्ष की अधिवक्ता प्रीति सिंह ने बताया कि मंगलवार को अदालत में जमानती पेश किए जाएंगे। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उर्मिला की जेल से रिहाई हो जाएगी।

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