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सीजी: रायगढ़ में 40 महिलाओं की किस्त के 7.58 लाख रुपये लेकर फरार आरोपी हैदराबाद से गिरफ्तार
Wed, 28 Oct 2026 08:54 PM IST
रायगढ़ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़
Published by: रायगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2026 08:54 PM IST
सार
जिले में 40 महिलाओं से लोन के किस्त की लाखों रकम लेकर फरार हो जाने वाले आरोपी को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
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पुलिस के गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 40 महिला हितग्राहियों से लोन की किस्त और बकाया राशि वसूलकर कंपनी में जमा नहीं करने के आरोपी को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कथित तौर पर 7 लाख 58 हजार 937 रुपये का गबन किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, भारत फाइनेंशियल इनक्लूजन लिमिटेड, रायगढ़ के शाखा प्रबंधक वासुदास मानिकपुरी ने 31 अगस्त को सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि कंपनी में कलेक्शन एजेंट के पद पर कार्यरत विक्रम सिंह सिदार ने सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच 40 महिला हितग्राहियों से लोन की किस्त और बकाया ऋण की राशि जमा करने के नाम पर पैसे लिए, लेकिन कुल 7,58,937 रुपये कंपनी में जमा नहीं किए।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कुछ दिनों में रकम जमा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में मोबाइल बंद कर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
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महिला हितग्राहियों के बयान दर्ज करने और आरोपी के हैदराबाद में होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां भेजी गई। तलाश के दौरान आरोपी बंजारा हिल्स इलाके में एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन के रूप में काम करता मिला। पुलिस उसे हिरासत में लेकर रायगढ़ लाई।
पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर गबन की गई रकम खर्च कर देना बताया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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पुलिस के अनुसार, भारत फाइनेंशियल इनक्लूजन लिमिटेड, रायगढ़ के शाखा प्रबंधक वासुदास मानिकपुरी ने 31 अगस्त को सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि कंपनी में कलेक्शन एजेंट के पद पर कार्यरत विक्रम सिंह सिदार ने सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच 40 महिला हितग्राहियों से लोन की किस्त और बकाया ऋण की राशि जमा करने के नाम पर पैसे लिए, लेकिन कुल 7,58,937 रुपये कंपनी में जमा नहीं किए।
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शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कुछ दिनों में रकम जमा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में मोबाइल बंद कर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
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महिला हितग्राहियों के बयान दर्ज करने और आरोपी के हैदराबाद में होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां भेजी गई। तलाश के दौरान आरोपी बंजारा हिल्स इलाके में एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन के रूप में काम करता मिला। पुलिस उसे हिरासत में लेकर रायगढ़ लाई।
पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर गबन की गई रकम खर्च कर देना बताया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।