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Solan News: नालागढ़ में बिक्री के लिए स्थान निर्धारित, केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति
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दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक चला पाएंगे पटाखे
बिना लाइसेंस बिक्री और भंडारण पर रोक
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। दिवाली पर सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नालागढ़ उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित कर दिए हैं। उपमंडलाधिकारी नरेंद्र अहलूवालिया ने बताया कि केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। नालागढ़ में वार्ड नंबर-1 स्थित पुराने राजकीय छात्र विद्यालय के मैदान में 30 और डीएफओ कार्यालय के समीप पांच स्टॉल लगाए जाएंगे। रामशहर में तहसील कार्यालय का मैदान, पंजेहरा में हनुमान मंदिर मैदान और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का मैदान तथा लोहारघाट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का मैदान बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि इन स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखे बेचना प्रतिबंधित रहेगा। अस्थायी लाइसेंस खुली नीलामी के माध्यम से आवंटित किए गए हैं। वैध लाइसेंस के बिना पटाखों की बिक्री या भंडारण की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि दिवाली की रात पटाखे चलाने का समय रात आठ से दस बजे तक निर्धारित किया गया है। संबंधित अधिकारियों को नियमों की पालना और अवैध बिक्री पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल दिवाली मनाने की अपील की है।
इनसेट
बद्दी में पटाखों की बिक्री के लिए 9 स्थान निर्धारित
बद्दी (सोलन)। बद्दी उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए नौ स्थान निर्धारित किए हैं। उपमंडलाधिकारी संजीव धीमान ने बताया कि निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। बद्दी में वार्ड नंबर-1 स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप पार्क, स्वराज माजरा में आईपीएच कार्यालय के पास पार्किंग स्थल, साईं रोड पर दावत चौक के समीप और वार्ड नंबर-9 के दशहरा मैदान तथा झाड़माजरी के हनुमान मंदिर मैदान में बिक्री की अनुमति होगी। बरोटीवाला में हेलीपैड के समीप, मानपुरा के मेला मैदान, पट्टा में बरोटीवाला रोड और निचला पट्टा में गोयला रोड पर पुल के समीप भी बिक्री स्थल निर्धारित किए गए हैं। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए वैध लाइसेंस अनिवार्य होगा। विक्रेताओं को अपने स्टॉल पर अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी से भरी बाल्टियां रखनी होंगी। सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए पुलिस, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। अग्निशमन विभाग को निर्धारित स्थलों पर वाहन तैनात करने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बिना लाइसेंस बिक्री और भंडारण पर रोक
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। दिवाली पर सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नालागढ़ उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित कर दिए हैं। उपमंडलाधिकारी नरेंद्र अहलूवालिया ने बताया कि केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। नालागढ़ में वार्ड नंबर-1 स्थित पुराने राजकीय छात्र विद्यालय के मैदान में 30 और डीएफओ कार्यालय के समीप पांच स्टॉल लगाए जाएंगे। रामशहर में तहसील कार्यालय का मैदान, पंजेहरा में हनुमान मंदिर मैदान और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का मैदान तथा लोहारघाट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का मैदान बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि इन स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखे बेचना प्रतिबंधित रहेगा। अस्थायी लाइसेंस खुली नीलामी के माध्यम से आवंटित किए गए हैं। वैध लाइसेंस के बिना पटाखों की बिक्री या भंडारण की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि दिवाली की रात पटाखे चलाने का समय रात आठ से दस बजे तक निर्धारित किया गया है। संबंधित अधिकारियों को नियमों की पालना और अवैध बिक्री पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल दिवाली मनाने की अपील की है।
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बद्दी में पटाखों की बिक्री के लिए 9 स्थान निर्धारित
बद्दी (सोलन)। बद्दी उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए नौ स्थान निर्धारित किए हैं। उपमंडलाधिकारी संजीव धीमान ने बताया कि निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। बद्दी में वार्ड नंबर-1 स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप पार्क, स्वराज माजरा में आईपीएच कार्यालय के पास पार्किंग स्थल, साईं रोड पर दावत चौक के समीप और वार्ड नंबर-9 के दशहरा मैदान तथा झाड़माजरी के हनुमान मंदिर मैदान में बिक्री की अनुमति होगी। बरोटीवाला में हेलीपैड के समीप, मानपुरा के मेला मैदान, पट्टा में बरोटीवाला रोड और निचला पट्टा में गोयला रोड पर पुल के समीप भी बिक्री स्थल निर्धारित किए गए हैं। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए वैध लाइसेंस अनिवार्य होगा। विक्रेताओं को अपने स्टॉल पर अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी से भरी बाल्टियां रखनी होंगी। सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए पुलिस, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। अग्निशमन विभाग को निर्धारित स्थलों पर वाहन तैनात करने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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