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राजस्थान: ओपन जेल में सजा काट रहा हत्यारा पहुंच गया थाईलैंड, जेल वार्डर ने कराई विदेश यात्रा; कैसे खुला मामला?

Fri, 06 Nov 2026 01:27 AM IST
प्रशांत तिवारी पीटीआई, जयपुर
पीटीआई, जयपुर Published by: प्रशांत तिवारी Updated Fri, 06 Nov 2026 01:27 AM IST
सार

राजस्थान की ओपन जेल में उम्रकैद काट रहा हत्या का दोषी जेल वार्डर की मिलीभगत से पांच दिन थाईलैंड घूम आया। अब उसकी गाड़ी से अफीम मिलने और विदेश यात्रा का खुलासा होने के बाद वार्डर सस्पेंड कर दिया गया है।

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murderer serving sentence open prison Rajasthan reached Thailand with prison warden facilitating trip abroad
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की ओपन जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा एक हत्यारा जेल वार्डर की मिलीभगत से पांच दिन तक थाईलैंड घूम आया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान जेल के रिकॉर्ड में उसकी हाजिरी भी लगती रही। मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आरोपी की गाड़ी से अफीम भी बरामद हुई है। जेल महानिदेशक अशोक राठौड़ के आदेश पर दोषी और जेल वार्डर के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। वार्डर को सस्पेंड कर दिया गया है।

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महिला की शिकायत से खुला पूरा मामला
जेल महानिदेशक अशोक राठौड़ ने बताया कि हाल ही में एक महिला अपने परिवार के साथ उनके कार्यालय पहुंची थी। उसने दीक्षांत कामरा पर धोखा देने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। महिला ने यह भी बताया कि कामरा के पास हथियार हैं और वह नशे के कारोबार में शामिल है। इसके अलावा उसने जेल में रहते हुए विदेश जाने की बात भी कही।
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गाड़ी की तलाशी में मिली अफीम
महिला की शिकायत के बाद जेल अधिकारियों को शाम की कैदियों की गिनती यानी रोल कॉल पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। इस दौरान रिकॉर्ड में कामरा जेल में मौजूद मिला। इसके बाद पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से अफीम बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।
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पासपोर्ट ने खोली थाईलैंड यात्रा की पोल
अफीम मिलने के बाद जेल महानिदेशक ने कामरा के पासपोर्ट की जानकारी जुटाई। जांच में पता चला कि वह 9 अक्टूबर 2025 को थाईलैंड गया था और 13 अक्टूबर को वापस भारत लौटा था। यानी वह पांच दिन विदेश में रहा। खास बात यह है कि इस दौरान जेल के रिकॉर्ड में उसकी मौजूदगी दर्ज थी।

हाजिरी लगाने वाले वार्डर पर गिरी गाज
राठौड़ ने जेल अधिकारियों से विदेश यात्रा और कामरा की जेल में मौजूदगी से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट मांगी। जांच में उस कर्मचारी का रिकॉर्ड भी सामने आया, जिसने उसकी हाजिरी की पुष्टि की थी। इसके बाद दीक्षांत कामरा और जेल वार्डर हापुरम के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए। वार्डर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया।

2018 में किया था दुष्यंत का अपहरण और हत्या
दीक्षांत कामरा जयपुर के झोटवाड़ा में 2018 में हुए दुष्यंत हत्याकांड का दोषी है। इस मामले में प्रिया सेठ, कामरा और उसके साथियों ने दुष्यंत को अगवा कर उसके पिता से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। बताया गया कि दुष्यंत के खाते में 3 लाख रुपये जमा होने के बाद आरोपियों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद चाकू से उसका चेहरा बिगाड़ा और शव को सूटकेस में भरकर आमेर इलाके में फेंक दिया।


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पासपोर्ट जब्त नहीं होने पर भी उठे सवाल
कामरा को 2018 में प्रिया सेठ के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस समय उसका पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया। साल 2023 में उसे और दो अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके बावजूद उसके पासपोर्ट की जानकारी पुलिस ने नहीं जुटाई। अब इस पूरे मामले ने जेल की सुरक्षा और कैदियों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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