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Nainital News: युवती को टक्कर मारने के मामले में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 07:15 PM IST
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Report filed in case involving collision with a young woman
- सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने शुरू की विवेचना
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संवाद न्यूज एजेंसी

हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में कंपनी से काम खत्म कर कमरे पर लौटते समय युवती को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस के अनुसार, संतोष सिंह निवासी लखीमपुर खीरी यूपी हाल रावली महदूद सिडकुल ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी सिडकुल की पेंटालेटस कंपनी में काम करती है। 13 मई 2026 की शाम करीब 7:15 बजे कंपनी से छुट्टी होने के बाद वह कमरे पर लौट रही थी।
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राजा बिस्कुट के पास साईं ढाबे के नजदीक पीछे से आए वाहन ने उसे टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया था। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस उसे मेट्रो अस्पताल ले गई, जहां उसे भर्ती कराया गया। पिता के अनुसार, बेटी की हालत गंभीर थी और उसे आईसीयू में रखा गया था। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीओ सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।
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