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Solan News: कसौली में दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए नौ स्थान चिह्नित
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बिना लाइसेंस पटाखों की दुकानें लगाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर/कसौली (सोलन)। दिवाली को देखते हुए कसौली उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में पटाखे बेचने के लिए नौ स्थान चिह्नित किए गए हैं। उपमंडलाधिकारी कसौली महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। चिह्नित स्थानों पर पटाखे बेचने के लिए एसडीएम कार्यालय से लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
अधिसूचना के अनुसार कसौली छावनी क्षेत्र में स्थान चयनित करने के लिए छावनी के कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया है। वहीं गढ़खल में रामलीला मैदान, धर्मपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शॉपिंग कांप्लेक्स के नजदीक तथा स्कूल रोड पर सब्जी मंडी के समीप स्थान चिह्नित किया गया है। परवाणु में आनंद पार्क सेक्टर-1 में पटाखों की दुकानें लगाने के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को भी स्थान चयनित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
इसी तरह कुठाड़ में हर चौक, कृष्णगढ़, चंडी में चंडी माता मंदिर के नजदीक मेला मैदान, गोयला में बढ़ाल दुआ छाछी चौक तथा पट्टा में निचला पट्टा चौक को पटाखे बेचने के लिए चिह्नित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित अवधि 6 से 8 नवंबर तक रहेगी। दुकानों के लाइसेंस जारी करने और व्यवस्था की निगरानी के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिना लाइसेंस पटाखों की दुकान लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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एसडीएम ने पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पटाखों की दुकानों वाले चिह्नित स्थानों पर आग की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संस्थानों से 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखे चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर/कसौली (सोलन)। दिवाली को देखते हुए कसौली उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में पटाखे बेचने के लिए नौ स्थान चिह्नित किए गए हैं। उपमंडलाधिकारी कसौली महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। चिह्नित स्थानों पर पटाखे बेचने के लिए एसडीएम कार्यालय से लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
अधिसूचना के अनुसार कसौली छावनी क्षेत्र में स्थान चयनित करने के लिए छावनी के कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया है। वहीं गढ़खल में रामलीला मैदान, धर्मपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शॉपिंग कांप्लेक्स के नजदीक तथा स्कूल रोड पर सब्जी मंडी के समीप स्थान चिह्नित किया गया है। परवाणु में आनंद पार्क सेक्टर-1 में पटाखों की दुकानें लगाने के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को भी स्थान चयनित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
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इसी तरह कुठाड़ में हर चौक, कृष्णगढ़, चंडी में चंडी माता मंदिर के नजदीक मेला मैदान, गोयला में बढ़ाल दुआ छाछी चौक तथा पट्टा में निचला पट्टा चौक को पटाखे बेचने के लिए चिह्नित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित अवधि 6 से 8 नवंबर तक रहेगी। दुकानों के लाइसेंस जारी करने और व्यवस्था की निगरानी के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिना लाइसेंस पटाखों की दुकान लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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एसडीएम ने पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पटाखों की दुकानों वाले चिह्नित स्थानों पर आग की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संस्थानों से 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखे चलाने के निर्देश दिए गए हैं।